पंचकूला। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) पंचकूला ने सड़क हादसे से संबंधित मुआवजा याचिका को लौटाने के आदेश दिए हैं। यह मामला उस समय चर्चा में आया जब यह तथ्य सामने आया कि याचिकाकर्ता नरेंद्र दुर्घटना में घायल बताया गया था, वह काफी समय से लापता है।
जानकारी के अनुसार याचिका घायल नरेंद्र की मां के माध्यम से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के वकील ने दलील दी कि जब स्वयं घायल व्यक्ति लापता है तो याचिका दायर करना कानूनी रूप से वैध नहीं है। इस संबंध में लापता होने की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर पेश की गई।
ट्रिब्यूनल ने आदेश में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत केवल वही व्यक्ति दावा दायर कर सकता है जो स्वयं घायल हुआ हो या मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत एजेंट। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने कहा कि वर्तमान याचिका किसी वैध पात्र व्यक्ति ने दाखिल नहीं की है, अतः इसे नियमों के अनुसार लौटाया जाता है।