पिंजौर थाना पुलिस ने 2023 में किया था युवक के खिलाफ मामला दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। महिला से मारपीट और धमकी के मामले में जिला अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान सुमित पांचाल निवासी ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के रूप में हुई है। पिंजौर थाना पुलिस ने साल 2023 में युवक के खिलाफ मारपीट, धमकी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
क्या था मामला
रीना ठाकुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रहती है। पति रेस्टोरेंट में काम करता है। सुमित उर्फ मोनू नाम के एक लड़के ने उसके साथ शराब पीकर मारपीट, छेड़छाड़ और गाली गलौज की जोकि ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में ही रहता है। सुमित उर्फ मोनू धमकी देकर कहता है कि वह कई बार चौकी से छूटकर आया है और उसके पति को भी मारेगा।