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किराएदार से मारपीट में माकन मालिक को 3 साल सजा

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किराएदार महिला से छेड़छाड़ और मारपीट में 3 साल कैद
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- मकान मालिक को अदालत ने दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
- शराब के नशे में धुत्त होकर की थी मारपीट और छेड़छाड़
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। किराएदार महिला से मारपीट, छेड़छाड़ और उसके कपड़े फाड़ने के मामले में जिला अदालत ने मकान मालिक सेक्टर-37सी निवासी मंजीत सिंह (52) को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आईपीसी की धारा 323 और 354बी के तहत दोषी करार देते हुए उस पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले सेक्टर-39 थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
थाना पुलिस में दी शिकायत में सेक्टर-37 निवासी महिला ने कहा था कि उसका और मकान मालिक मंजीत सिंह का मकान के विवाद को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। 14 अगस्त 2013 को वह घर में अकेली थी। इसी दौरान उसका मकान मालिक मंजीत सिंह, उसके पिता राम चंद्र और एक अन्य परमजीत सिंह के साथ शराब के नशे में उनके घर पहुंचे।
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इसके बाद मंजीत ने उससे कहा कि उन्होंने अदालत में केस जीत लिया है और वह अब उनका घर खाली कर दे। साथ ही उससे गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। महिला ने विरोध किया तो मंजीत और अन्य ने उससे मारपीट शुरू कर दी। यहां तक कि उन्होंने उसके कपड़े तक फाड़ दिए। तीनों ने उससे शारीरिक छेड़छाड़ की। इसी दौरान उसका पति वहां पहुंच गया और उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले तीनों आरोपी वहां से भाग गए। बाद में थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया था। लेकिन, जांच के बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों की भूमिका सामने न आने पर केवल मंजीत के खिलाफ ही चार्जशीट दायर की थी। मंगलवार को अदालत ने मंजीत को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की सजा सुनाई।
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