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हत्या के प्रयास के तीन आरोपी बरी

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मक्खन माजरा में युवक पर गोलियां चलाने वाले बरी
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- हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं में दर्ज हुआ था केस
- शिकायतकर्ता ने आरोपियों को अदालत में पहचानने से किया इंकार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
जिला अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वालों में मोहाली निवासी नवजोत सिंह (28) और सुखमिंदर सिंह (23) के अलावा फरीदकोट निवासी मनजीत सिंह (25) शामिल हैं। तीनों पर मक्खन माजरा निवासी जतिंदर सिंह की हत्या के प्रयास का आरोप था। तीनों के खिलाफ पुलिस ने 186, 332, 353, 307, 216ए , 212जी, 120बी आईपीसी के अलावा 25, 54-59 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार इसी साल 1 जून को जतिंदर सिंह मक्खन माजरा स्थित घर के बाहर ही खड़ा था। रात करीब 10:45 बजे एक सफेद रंग की स्कोर्पियो आकर रुकी। उसमें तीन युवक बैठे हुए थे। उनमें से दो को जतिंदर जानता था। आरोप के अनुसार नवजोत सिंह ने उससे गाली-गलौच शुरू कर दी और वहीं अन्य उसे जान से मारने की धमकी देने लगे।
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पुलिस में दी शिकायत के अनुसार नवजोत सिंह ने पिस्टल निकाली और उस पर फायर कर दिए। जतिंदर ने किसी तरह घर के अंदर घुसकर जान बचाई। इसके बाद आरोपियों ने एक के बाद एक करके पांच फायर किए, जो उसके घर के गेट और दीवार पर लगे। जतिंदर ने पुलिस को सूचना दी। जतिंदर की शिकायत पर पुलिस ने मंजीत सिंह के अलावा अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।
अदालत में केस के ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता ने तीनों को पहचानने से इंकार कर दिया। अदालत ने उसे होस्टाइल घोषित करते हुए तीनों को बरी कर दिया।
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