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गुरुग्राम के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक पर २० हजार रुपये जुर्माना

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चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नगर निगम गुरुग्राम के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक पर सही ढंग से सेवाएं न देने पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही निगमायुक्त को अगले 30 दिन में सभी कर्मचारियों को सेवा के अधिकार बारे जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं।
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आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि काम के प्रति ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर-12ए निवासी एक व्यक्ति ने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की कमी की शिकायत की थी, जिस पर आयोग ने तत्काल संज्ञान लिया। जांच में पाया गया कि शिकायत सही है। क्षेत्र के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक के काम में लापरवाही मिली, जबकि उसके पास 1600 सफाई कर्मचारी हैं। मीनाक्षी ने बताया कि आयोग ने कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक ऋषिपाल मलिक पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। जांच के दौरान पता चला कि संबंधित अधिकारी को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत निर्धारित सेवा के अधिकार (आरटीएस) समय सीमा के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त को निर्देश दिए कि वे अपने अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सेवा के अधिकार पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करें। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन या वीसी से प्रशिक्षण हो सकता है। इन आदेशों के जारी होने के 30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी।
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