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विभोर बतरा को कोर्ट ने किया भगोड़ा घोषित

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विभोर बतरा को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया
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- करोड़ों की धोखाधड़ी करने के बाद कोर्ट में नहीं पेश हुआ आरोपी
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। भाजपा नेता विभोर बतरा को जिला अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया। लोगों से लाखों की धोखाधड़ी मामले में लगातार पेश नहीं होने के बाद कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-5 थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि आरोपी लगातार पेश नहीं हो रहा है। इसलिए इसे भगोड़ा घोषित किया जा रहा है। पैसे की धोखाधड़ी का अरोपी विभोर बतरा पर कोर्ट ने बीस हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया।
भाजपा नेता विभोर बतरा पर 1.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पहले भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। सेक्टर 12-ए निवासी सरोज रानी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बतरा पर 1.15 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक, संपत्ति की खरीद-बिक्री के नाम पर बतरा ने एक करोड़ से अधिक की ठगी की थी।
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डीजीपी से की थी धोखाधड़ी
इससे पहले बतरा के खिलाफ पूर्व डीजीपी लक्ष्मण दास की शिकायत पर भी मामला दर्ज किया जा चुका है। फरीदकोट के कुछ लोगों से सेब के बगान के नाम पर वसूली गई रकम की धोखाधड़ी की भी पुलिस को शिकायत दी गई थी। डीजीपी लक्ष्मण दास ने भी बतरा के खिलाफ 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इससे पहले पुलिस ने देहरादून एयरपोर्ट की पार्किंग से विभोर बतरा की इनोवा बरामद की थी और 20 सितंबर को बतरा के फ्लाइट से नेपाल जाने की पुष्टि हुई थी।
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