दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष कैद, जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
होशियारपुर।
एडिशनल डिस्ट्रिक व सेशन जज प्रिया सूद की अदालत ने शादी करने का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म करने के केस में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सात वर्ष की कैद एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि से 80 हजार रूपये पीड़िता को देने होंगे। जुर्माना न देने पर दोषी को एक वर्ष की कैद और काटनी पड़ेगी।
उल्लेखनीय है कि 13 अप्रैल 2016 को तलवाड़ा पुलिस ने अमनप्रीत सिंह निवासी धनेर कलां संगरूर के खिलाफ दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। पुलिस में मामला दुष्कर्म पीड़िता की ओर से एसएसपी होशियारपुर को दी शिकायत के बाद महिला विंग की 10 मार्च 2016 में पेश की रिपोर्ट के बाद दर्ज किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि अमनप्रीत के एक दोस्त के माध्यम से वो दोनों साल 2009 फोन फ्रैंड बने थे, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गये।
इन्हीं दिनों अमनप्रीत ने उसे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने पुलिस को बताया अमनप्रीत चंडीगढ़ में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता था। इसके बाद 2012 में अमनप्रीत की मोहाली में ट्रेनिंग करने लग गया और वहां उसने एक कमरे किराये पर लिया। वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके परिजनों ने अमनप्रीत के घर शादी का प्रस्ताव भी भेजा। अमनप्रीत ने मना कर दिया। इसके बाद उसके खिलाफ वह पुलिस में गई। बुधवाक को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।