डायरेक्टर प्रिंसिपल के नियुक्ति नियमों को यूपीएससी ने दी मंजूरी
जल्द यूटी प्रशासन नोटिफिकेशन जारी करेगा
आयु सीमा 55 से बढ़ाकर 59 वर्ष की
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच-32) के डायरेक्टर प्रिंसिपल के नियुक्ति नियमों में किए गए बदलाव को यूपीएससी ने मंजूरी दे दी है। इस बारे में जल्द ही यूटी प्रशासन की ओर से नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। नियमों में जो बदलाव किए हैं उसके मुताबिक अब जीएमसीएच के डायरेक्टर प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट के लिए आयु सीमा 55 से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से इस बारे में यूटी प्रशासन को अप्रूवल लेटर भेज दिया गया है।
डायरेक्टर-प्रिंसिपल के लिए अब आयु सीमा 55 से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी गई है। डायरेक्टर का अधिकतम कार्यकाल पांच साल और न्यूनतम तीन साल का रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार पंजाब में सेवानिवृत्त आयु को 62 वर्ष देखते हुए डायरेक्टर प्रिंसिपल के रिक्रूटमेंट रूल्स में बदलाव किया गया है। अब 59 वर्ष की आयु तक के डॉक्टर डायरेक्टर प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक डायरेक्टर पद पर अब अधिकतम पांच साल के लिए नियुक्ति होगी। अगर कोई 59 साल की आयु में डायरेक्टर बनता है तो उसका 62 साल तक यानी तीन साल का कार्यकाल रहेगा।
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तीन महीने पहले शुरू होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस
प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक जीएमसीएच-32 के डायरेक्टर प्रिंसिपल को लेकर प्रशासन की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी की जाएगी उसमें यह प्रावधान है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल की नियुक्ति अब टेन्योर पूरा होने से पहले तीन महीने पहले शुरू कर दी जाएगी।
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62 साल पर हो रिटायरमेंट, प्रशासन से की मांग
अधिकारिक सूत्रों की मानें तो हाल ही में जीएमसीएच-32 के डॉक्टरों ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने के मुद्दे पर गृह एवं स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की थी। इस पर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सचिव से रिटायरमेंट की उम्र 62 साल किए जाने की मांग की है। इस पर भी यूटी प्रशासन की ओर से विचार विमर्श किया जा रहा है।