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एसआई को मिली जमानत

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निलंबित एसआई मोहन सिंह को मिली जमानत
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सीबीआई ने किया था दो लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार
अदालत ने 20 लाख रुपये के श्योरिटी बॉन्ड पर जमानत के दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
दो लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए सेक्टर-31 थाने के सब इंस्पेक्टर (निलंबित) मोहन सिंह को बुधवार सीबीआई की विशेष अदालत से राहत मिल गई। सीबीआई कोर्ट ने उसे 20 लाख रुपये के श्योरिटी बॉन्ड पर जमानत के आदेश दिए हैं। हालांकि इससे पहले उसकी जमानत याचिका एक बार अदालत खारिज कर चुकी है। जांच एजेंसी द्वारा चार्जशीट दायर करने के बाद उसने फिर से जमानत याचिका दायर की थी।
बचाव पक्ष की ओर से इस बार दलील दी गई थी कि सीबीआई मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है और अभी आरोप तय होने और केस का ट्रायल शुरू होने में वक्त है। ऐसे में जांच एजेंसी को अब उससे पूछताछ या किसी तरह की रिकवरी की जरूरत नहीं है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। इसके अलावा उसे केस में झूठा फंसाया गया है। उसका मामले से कोई लेना-देना नहीं है।
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सीबीआई ने 22 दिसंबर को ही मोहन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7, 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (डी) के तहत चार्जशीट दायर की थी।

बाक्स
यह है मामला
सेक्टर-31 थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहन सिंह को सीबीआई ने 24 अक्तूबर को दो लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा था। उस पर हत्या के प्रयास के एक मामले में तीन आरोपियों का नाम हटाने की एवज में नौ लाख रुपये मांगने का आरोप है। इसमें से दो लाख रुपये पहली किस्त के लेने के लिए मोहन सिंह सेक्टर-31 की मार्केट में पहुंचा था। वहां जैसे ही शिकायतकर्ता ने उसे पैसे दिए सीबीआई ने उसे दबोच लिया। वहीं मामले में सेक्टर-31 थाने की तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर जसविंदर कौर की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर डीजीपी ने उन्हें फौरन लाइन हाजिर कर दिया था।
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