विकास बराला ने फिर दायर की जमानत याचिका
तीन बार पहले जिला अदालत खारिज कर चुकी है याचिका
अदालत ने याचिका पर थाना पुलिस को 13 नवंबर के लिए किया नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ प्रकरण में आरोपी हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे विकास बराला ने जिला अदालत से तीन बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद एक फिर से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए थाना पुलिस को 13 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
विकास और दूसरे आरोपी आशीष के खिलाफ विकास बराला की ओर से दायर याचिका में इस बार दलील दी गई है कि थाना पुलिस केस में जांच पूरी कर चुकी है और चार्जशीट दायर कर चुकी है। वहीं केस का ट्रायल भी जल्द शुरू होने वाला है। इसके अलावा दलील दी गई कि मामले में विकास के खिलाफ शुरू से ही केस का मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। इसी कारण उसे अब तक जमानत नहीं मिल पायी है। वह लंबे समय से पुलिस कस्टडी में है। अब पुलिस को विकास से किसी तरह की पूछताछ भी नहीं करनी है। इस आधार पर विकास को जमानत का लाभ दिया जाए।
अदालत ने याचिका पर सेक्टर-26 थाना पुलिस को 13 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि वीरवार को ही एसीजेएम कोर्ट ने मामले में शिकायतकर्ता वीएस कुंडू और वर्णिका कुंडू के अलावा जांच अधिकारी को गवाही के लिए समन जारी किए हैं। 22 नवंबर को उनके बयान दर्ज किए जाने हैं। इससे पहले 13 सितंबर को ही एसीजेएम कोर्ट ने विकास और आशीष कुमार के खिलाफ 341, 354डी, 365 आर/डब्ल्यू 511, 34 आईपीसी और 185 एमवी एक्ट के तहत आरोप तय किए थे।
इससे पहले कब-कब खारिज हुई जमानत याचिका
25 अगस्त 2017 : विकास बराला और आशीष ने पहली बार जमानत याचिका दायर की
29 अगस्त : एसीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद विकास और आशीष की जमानत याचिका खारिज की
07 सितंबर : विकास बराला ने एडीजे कोर्ट में दायर की जमानत याचिका
13 सितंबर : एडीजे रजनीश कुमार शर्मा ने अपराध गंभीर प्रवृति का बताते हुए विकास बराला की जमानत याचिका खारिज की
16 अक्तूबर : विकास बराला ने चार्जशीट दाखिल होने और आरोप तय होने के बाद फिर से इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की
23 अक्तूबर : इलाका मजिस्ट्रेट एसीजेएम ने विकास बराला की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज की