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एचसीएस पेपरलीक : सुशील भादू
की जमानत याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। जिला अदालत ने एचसीएस पेपरलीक मामले में आरोपी सुशील भादू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने अदालत में दलील दी कि मामले की जांच चल रही है, इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला अदालत ने याचिका खारिज कर दी। बता दें बीते दिनों मामले में आरोपी आयुषी के पिता सुभाष गोदारा और मामा सुशील भादू की गिरफ्तारी सेक्टर-43 के बस स्टैंड के पास से की गई थी।
यह है मामला...
पिंजौर निवासी सुमन ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर कहा था कि एचसीएस जूडिशियल का पेपर डेढ़ करोड़ में बिका, जिसकी पेशकश उसे भी की गई थी। सुमन ने अपनी कोचिंग क्लास की एक साथी सुशीला से लेक्चर की ऑडियो क्लिप मंगाई थी, लेकिन उसने गलती से सुनीता से अपनी बातचीत की ऑडियो क्लिप भेज दी, जिसमें पेपर में आने वाले प्रश्नों पर हुई बातचीत रिकॉर्ड थी। सुमन की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपने लेवल पर जांच शुरू की, जिसमें सामने आया कि हाईकोर्ट के ही रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रार डॉ. बलविंदर शर्मा के मोबाइल फोन से सुनीता के फोन पर सालभर में 760 बार कॉन्टैक्ट हुआ था। बाद में सुनीता ही एग्जाम में टॉपर रही। सुशीला नाम की दूसरी लड़की रिजर्व कैटेगरी की टॉपर बनी। मामले में आरोपी सुनीता की रूममेट आयुषी भी शामिल थी, जिसकी गिरफ्तारी के बाद जांच में पता चला कि मामले में आयुषी के पिता सुभाष गोदारा, मामा सुशील भादू और तेजिंदर बिश्नोई भी शामिल हैं।