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एनडीपीएस मामले के दोषी को दस साल कैद, एक लाख जुर्माना

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चंडीगढ़। 16 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किए दोषी को 10 साल कैद का फैसला सुनाया गया। यह फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संजीव जोशी की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान सेक्टर-35 निवासी महेश नेगी (22) के रूप में हुई है।
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मामला 28 सितंबर, 2017 का है। पुलिस सेक्टर-61/52 की डिवाडिंग रोड पर नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। दोपहर करीब दो बजकर दस मिनट पर मोहाली के वाईपीएस चौक से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। पुलिस को देखकर वह सहम गया और पीछे मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। पुलिस ने शक के दौरान दौड़कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उससे 16 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस के पूछने पर वह कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा पाया। उसके बाद पुलिस ने दोषी पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
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