संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। नूंह जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने 2019 में 17 वर्षीय किशोर से अप्राकृतिक यौन शोषण और हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास तथा 45 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, पोक्सो) डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने सुनाया है।
पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ताहिर हुसैन देवला ने बताया कि 31 अक्टूबर 2019 की रात सदर थाना क्षेत्र के गांव में किशोर लापता हो गया था। अगले दिन उसका शव गांव के एक भूसे के घर में फंदे से लटका मिला। मृतक के पिता इस्लाम ने गांव के ही युवक मौसम, पुत्र खलील व आठ अन्य पर अप्राकृतिक यौन शोषण और हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास करने का आरोप लगाया। हालांकि, अन्य लोगों पर लगे आरोप निराधार पाए गए।
थाना सदर नूंह पुलिस ने 11 नवंबर 2019 को मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक साक्ष्यों और अन्य सबूतों के आधार पर जांच पूरी की। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को आजीवन कठोर कारावास और 45 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।