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Palwal News: साइबर ठगी के 11 मामलों में पांच युवक दोषी करार, एक बरी

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- अंगूठे के क्लोन का इस्तेमाल कर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिये की थी साइबर ठगी
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- साल 2021 का मामला, रजिस्ट्रियों से लिया अंगूठे का निशान

संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए अंगूठे के क्लोन का इस्तेमाल कर साइबर ठगी करने वाले पांच आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत ने 11 मामलों की सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि एक महिला आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया गया। आरोपियों ने तहसील कार्यालय से निकलवाई जमीनों की रजिस्ट्री से अंगूठे का निशान लेकर, क्लोन तैयार किया और जिले के दर्जनों लोगों के खातों से लाखों रुपये की ठगी कर ली। दोषियों को जल्द ही सजा सुनाई जाएगी।
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यह जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी (एडीए) बृजमोहन ने बताया कि साल 2021 में जिले के शहर व सदर थाने में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी के मुकदमे दर्ज किए गए। साइबर ठगों ने पलवल के रजिस्ट्री कार्यालय में दैनिक वेतन पर काम करने वाले गांव खटेला निवासी तुलाराम से मिलीभगत कर रजिस्ट्रियां हासिल कीं। रजिस्ट्रियों पर खरीदार व विक्रेताओं के लगे अंगूठे के निशान व आधार कार्ड नंबर को लिया। उसके बाद अंगूठे का क्लोन तैयार कर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए रुपयों की निकासी की गई। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बिहार के छपरा निवासी आमिर हुसैन व जिला औरंगाबाद निवासी चितरंजन के खातों में साइबर ठगी की रकम जमा की। आमिर हुसैन व चितरंजन पलवल में किराये के कमरे में रहते हैं। दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर गाजियाबाद निवासी रोहित त्यागी, बिहार निवासी किरण को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खातों को सील कर दिया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर पांच दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपियों से 2078 रजिस्ट्रियों की कॉपी, एक बायोमेट्रिक मशीन, 11 डेबिट कार्ड, 270 सिम कार्ड, अंगूठा क्लोन रबड़, स्टांप मशीन, इलेक्ट्रिक केबल, पांच बोतल फोटो पॉलीमर रबड़ जेल, एक लैपटॉप, प्रिंटर-स्कैनर, एक लेमिनेशन मशीन, 220 अंगूठा क्लोन, आधार कार्ड के खाली फॉर्मेट, 68 प्लास्टिक कार्ड, 21 पैन कार्ड, 64 पासपोर्ट साइज फोटो, 5 आधार कार्ड, एक पैन ड्राइव, एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक पासबुक व एक चेक बुक बरामद की गई। मामले में आरोपी विनय कुमार व तुलाराम को भी गिरफ्तार किया गया। शहर थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 341, 357, 348, 355, 360, 426, 358, 351 व सदर थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 143 न 156 की अदालत ने सुनवाई करते हुए सबूतों के आधार पर आरोपी आमिर हुसैन, चितरंजन, रोहित त्यागी, विनय कुमार व तुलाराम को दोषी करार दिया, जबकि आरोपी किरण के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने पर बरी कर दिया गया। एडीए बृजमोहन के अनुसार जल्द ही सभी दोषियों को जा सुनाई जाएगी।
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