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31 दिसंबर तक करवा सकते है फसलों का बीमा

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पलवल। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। जिले के इच्छुक किसान फसलों का निर्धारित तिथि तक बीमा करवा सकते है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. महावीर सिंह ने बताया कि रबी सीजन में इस योजना के तहत किसानों को गेहूं के लिए 1011.90 रुपये, जौ की फसल के लिए 661.62 रुपये, सरसों के लिए 681.09 रुपये व चना फसल के लिए 505.95 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि फसल की बीमित राशि गेहूं के लिए 67 हजार 460 रुपये, जौ की फसल के लिए 44 हजार 108 रुपये, सरसों के लिए 45 हजार 406 रुपये व चना के लिए 33 हजार 730 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे इस संबंध में अपने संबंधित बैक में आवेदन करना अति आवश्यक है अन्यथा संबंधित बैंक किसान की फसल अनुसार बीमा करने के लिए अधिकृत होंगे। गैर ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र, बीमा कंपनी बजाज एम्लाइज के प्रतिनिधि अथवा अपने संबंधित खंड कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते है। किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में उप कृषि निदेशक कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।
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मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के तहत किसान करवाएं अपनी फसल का पंजीकरण
किसानों को मिलने वाली फसलों के खाद-बीज लोन, प्राकृतिक आपदा, फसलों का मुआवजा के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषकों को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मोबाइल नंबर, जमीन का खसरा नंबर, परिवार पहचान-पत्र का होना अति अनिवार्य है। यह पंजीकरण किसान स्वयं या सीएससी केन्द्रों पर करवा सकते है। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा का उद्देश्य किसानों की फसल का पंजीकरण और खेतों का ब्यौरा रखना है।
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