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Palwal News: चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने साढ़े तीन लाख रुपये के भुगतान का दिया आदेश

Fri, 20 Sep 2024 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल
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आदेश का पालन नहीं किया तो जेल में बिताने होंगे 21 महीने, वर्ष 2019 का है मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी

तावडू। नूंह में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. मुकेश कुमार की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। अदालत के आदेश के मुताबिक दोषी को दो महीने में 50 हजार रुपये हर्जाने सहित साढ़े तीन लाख रुपये पीड़ित को अदा करने होंगे। आदेश की पालना नहीं की तो 21 महीने जेल में बिताने होंगे। तावडू क्षेत्र में चार पशुओं की खरीदारी से जुड़ा यह मामला वर्ष 2019 का है।
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पीड़ित की ओर से अधिवक्ता गगन नागपाल ने बताया कि वर्ष 2019 में तावडू के भोगीपुर गांव के रहने वाले इरफान ने डिंगरहेडी गांव के मनोज कुमार से कुल तीन लाख रुपये में तीन भैंस और एक गाय को खरीदा था। जिनके भुगतान के लिए मनोज को एक चेक सौंपा गया। करीब एक महीने बाद मिले चेक को भुगतान के लिए मनोज ने तावडू एचडीएफसी बैंक शाखा में जमा कराया, जो खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के चलते बाउंस हो गया। पीड़ित ने इस संदर्भ में आरोपी इरफान को बताया, जिनके कहने पर दोबारा से चेक को बैंक में लगाया गया जो दोबारा भी बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के चलते बाउंस हो गया। अधिवक्ता ने बताया कि इस तरह से उनके क्लाइंट के साथ एक षड्यंत्र के तहत धोखेबाजी की गई। पीड़ित मनोज ने कोर्ट में याचिका डाल दी। करीब पांच साल तक अदालत में मामले की सुनवाई हुई। बीते बुधवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. मुकेश कुमार की अदालत ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इरफान को दोषी ठहराया। अदालत ने निर्देश दिया है कि दोषी को 50 हजार रुपये हर्जाना समेत साढ़े तीन लाख रुपये का भुगतान दो महीने में करना होगा। साथ ही डेढ़ साल की सजा काटनी होगी। अधिवक्ता ने बताया कि दोषी को अपील के लिए भी समय दिया गया है, यदि अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया तो दोषी को 21 महीने जेल में काटने होंगे।
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