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नूह हिंसा: कांग्रेस MLA मामन खान की जमानत को चुनौती, बेल रद करने के लिए हाई कोर्ट पहुंची सरकार, नोटिस जारी

Thu, 29 Aug 2024 08:05 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हरियाणा में नूंह हिंसा का आरोपी कांग्रेस विधायक मामन खान की जमानत को हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने मामन खान की जमानत को रद्द करने की मांग की है। इस पर उच्च न्यायालय ने मामन खान को नोटिस जारी किया है। 
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में सत्तासीन भाजपा सरकार विपक्ष को खिलाफ हर मोर्चे पर घेरना चाह रही है। हरियाणा के कांग्रेस विधायक मामन खान की जमानत के खिलाफ हरियाणा की भाजपा सरकार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

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नूंह हिंसा का मुख्य सरगना बताते हुए फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मामन खान की जमानत रद्द करने के लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने मामन खान को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले में जेल में बंद वरिष्ठ कांग्रेस नेता मामन खान को 18 अक्टूबर 2023 को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी।

हरियाणा सरकार ने याचिका में बताया कि नूंह हिंसा में 100 से अधिक लोग घायल हुए थे और कुछ की जान चली गई थी। परिणामस्वरूप 61 एफआईआर दर्ज की गई थी। मामन खान इस गैरकानूनी सभा का मुख्य सरगना था, जिसने अपराध करने के लिए अन्य सह-आरोपियों को उकसाया था और इस हिंसा की साजिश रची थी। 18 अक्टूबर, 2023 को उसे निचली अदालत ने जमानत देते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया गया।
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14 सितंबर 2023 को हरियाणा पुलिस ने नगीना थाने में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में मामन खान को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और घर को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से उत्पात मचाना आदि आरोप थे।

मामले में गिरफ्तार सह-आरोपियों के बयान, उनके काॅल डिटेल और उनके सुरक्षाकर्मियों के बयान के आधार पर विधायक पर मामला दर्ज किया गया था। मामन खान इन आरोपों को झूठा बताते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर चुकेे हैं। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस महाबीर सिंह संधू ने मामन खान को नोटिस जारी कर 26 नवंबर तक जवाब मांगा है।

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