नारनौल। मतदान करने के लिए नागरिक वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से भी वोट डाल सकते हैं। भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रिटर्निंग आफिसर एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि वोट डालने के लिए कोई भी पहचान पत्र होना जरूरी है।
वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।