नारनौल। सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कार्यालय में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया।
सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाना और उनके हितों की रक्षा करना है। यह दिवस एक स्थायी जीवनशैली के लिए एक उचित परिवर्तन के माध्यम से जो खरीदारों को अनुचित बाजार नीतियों, भ्रामक विज्ञापनों और असुरक्षित उत्पादों से बचाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
इसका उद्देश्य लोगों को निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं, उपभोक्ता संरक्षण कानूनों और व्यवसायिक संचालन के बारे में शिक्षित करना है। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करता है के बारे में जागरूक किया। उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, जागो ग्राहक जागो, भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन व उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-कामर्स दिशानिर्देश, 2019 के साथ हरियाणा सरकार द्वारा अगस्त 2024 से हर घर हर गृहिणी योजना के नाम से नई एलपीजी सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में बीपीएल/एएवाई के जिले के पंजीकृत लाभार्थियों को 500 रुपये में रिफिल सिलिंडर दिया जा रहा है। जिन लाभार्थियों ने अब तक पंजीकरण नहीं करवाया है वे http://epds.haryanafood.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं।
इस मौके पर निरीक्षक रवि कुमार ने बताया कि बाजार से सामान लेते समय दुकानदार से बिल अवश्य लेना चाहिए व रेट के मोल भाव करने चाहिए। उन्होंने उपभोक्ता फोरम के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि गैस सिलिंडर लेते समय उसका वजन करवाना चाहिए और सभी राशन की दुकान से सामान तोलकर लेना चाहिए। उनका बिल अवश्य लेना चाहिए और किसी भी समस्या के लिए उपभोक्ता फोरम में अवश्य जाना चाहिए। इस अवसर पर प्रोग्रामर राहुल शर्मा, लिपिक मनीष के अलावा डिपो धारक व अन्य लाभार्थी मौजूद थे।