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सरकारी योजनाओं का पात्र उठाएं लाभ : उपायुक्त

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नारनौल। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार योजनाएं चला रही है। पात्र लोग योजनाओं का फायदा उठाएं। फायदा उठाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी अंत्योदय सरल केंद्र व सीएससी केंद्र पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। यह बातें उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने कही।
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बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कई अहम योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से लोगों का भला हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की बेटी की शादी पर 71 हजार रुपये का शगुन दिया जाता है। इसके अलावा आपकी बेटी मेरी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवार में तीन बेटियों के जन्म पर प्रति बेटी 21 हजार रुपये की राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में पैरवी के लिए 22 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। वहीं अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।
इसी प्रकार इस जाति के किसानों को बायोगैस प्लांट पर 13 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। मछली पालन पर 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। ताकि यह वर्ग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपनी आजीविका चला सके। उपायुक्त ने इस वर्ग के नागरिकों से आह्वान किया कि वे इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। सरल हरियाणा पोर्टल पर योजनाओं के लिए लगने वाले कागजात की जानकारी भी दी गई है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र आवश्यक है।
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