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Mahendragarh-Narnaul News: डेंगू-मलेरिया के मामलों की 24 घंटे में रिपोर्टिंग अनिवार्य, लापरवाही पर लगेगा जुर्माना

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नारनौल। उपायुक्त अनुपमा अंजली ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के तहत मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी मस्तिष्क ज्वर को अधिसूचित बीमारियों की सूची में शामिल कर दिया है। अब जिले के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में इनका मामला सामने आने पर 24 घंटे के भीतर इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा।
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इन बीमारियों पर नियंत्रण के लिए सही और समय पर आंकड़े बेहद जरूरी हैं। यदि कोई संस्थान मामलों को छुपाता है या नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार उल्लंघन पर 1,000 रुपये, दूसरी बार 5,000 रुपये और बार-बार गलती करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्रशासन ने जांच और इलाज की दरों को भी नियंत्रित किया है। डेंगू की एलीसा जांच के लिए निजी संस्थान 600 रुपये से अधिक शुल्क नहीं ले सकेंगे जबकि प्लेटलेट्स के लिए अधिकतम 11,000 रुपये की सीमा तय की गई है। सभी अस्पतालों को इन दरों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना होगा।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि डेंगू की पुष्टि केवल एलीसा आधारित परीक्षण से ही मान्य होगी। साधारण कार्ड टेस्ट के आधार पर डेंगू घोषित करना नियमों के खिलाफ है। जिन संस्थानों में यह सुविधा नहीं है, उन्हें सैंपल सरकारी अस्पताल भेजना होगा।
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