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राजावास में मारा छापा, अवैध खनन में लगे 7 वाहन जब्त, आरोपी मौके से फरार

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जिले में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 20 दिन के अंदर तीन जगह छापेमारी कर 17 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। खनन एवं भूगर्भ विभाग की टीम ने शनिवार रात को गांव राजावास में छापेमारी करते हुुए दो जेसीबी एवं पांच ट्रैक्टर-ट्रालियां जब्त की है। इन सभी वाहनों को सतनाली थाने में रखा गया है।
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शनिवार रात करीब 9 बजे खनन एवं भूगर्भ विभाग की साउथ जोन की टीम ने गांव राजावास में पहाड़ी पर छापा मारा। एसईटी के इंस्पेक्टर आनंद सांगवान टीम ने, एएसआई उमेद सिंह, स्पेशल पुलिस फोर्स ,खनन विभाग नारनौल, सतनाली थाना, माधोगढ़ चौकी पुलिस के साथ यह छापा मारा। यहां जेसीबी मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा था। पुलिस टीम ने मौके की वीडियोग्राफी भी की। सभी वाहनों के दस्तावेज मांगे। खनन संबंधी रिकॉर्ड मांगा। मौके पर मौजूद लोग ऐसे दस्तावेज, रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। जिसके बाद अवैध खनन में काम कर रहे वाहनों को कब्जे में ले लिया गया। खनन के बाद पत्थर, कंकरीट को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर अलग-अलग जगह पहुंचाया जा रहा था। टीम ने मौके से दो जेसीबी मशीन, पांच टैक्ट्रर ट्रॉली जब्त की। छापेमारी के समय अंधेरे का फायदा उठाते हुए आरोपी मौके से फरार हो गए। इंस्पेक्टर आनंद सांगवान ने बताया कि अवैध खनन की लगातार शिकायत मिल रही थी। शनिवार रात को गांव राजावास में दो जेसीबी एवं पांच ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त कर पुलिस के हवाले किया गया है। उन्होंने कहा अवैध खनन में लिप्त लोगों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा।
16 सितंबर को उष्मापुर में पकड़े थे 8 वाहन
महेंद्रगढ़। खनन एवं भूगर्भ विभाग की टीम ने 16 सितंबर की सुबह गांव उष्मापुर की पहाड़ियों पर छापा मारा। यहां भारी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा था। टीम के मौके पर पहुंचते ही अवैध खनन कर रहे लोग मौके से पैदल फरार हो गए। टीम ने मौके से 4 ट्रैक्टर, दो जेसीबी मशीन, दो कंप्रेशर बरामद किया।
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25 सितंबर को पकडे़ दो वाहन
गुरुग्राम से आई एसईटी ने गांव नांगल सिरोही में 25 सितंबर को अवैध माइनिंग किए जाने पर एक जेसीबी और एक डंपर को जब्त किया है। एएसआई उमेद सिंह ने बताया कि गांव नांगल सिरोही में अवैध रूप से मिट्टी निकाल कर उसको बेचा जा रहा था।दो पिछले दो दिन से उनके पास लगातार ऑनलाइन शिकायतें आ रही थीं।
ऐसे लगेेगा जुर्माना
वाहनों पर उनकी कीमत के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। किस भी वाहन पर तीन लाख से कम का जुर्माना नहीं होगा। अगर वाहन की शोरूम कीमत 25 लाख रुपये है और वह पांच साल से पुराना है, तो उस पर अब चार लाख रुपये जुर्माना लगेगा। यदि वाहन दस साल पुराना है, तो उस पर तीन लाख का जुर्माना लगेगा। एनजीटी के नियमों के अनुसार इस क्षेत्र में 15 साल से पुराना वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। इससे पुराना वाहन चलाने वाहन को तुरंत जब्त किया जाता है।
वर्जन
हमारी 25 लोगों की टीम थी। मुुखबिर की सूचना पर छह बजे उष्मापुुर की पहाड़ी पर छापा मारा। जहां हमने 4 ट्रैक्टर-ट्रॉली, दो जेसीबी, दो कंप्रेशर बरामद किए हैं। इन सभी के मालिकों पर केस दर्ज किया गया है। जुर्माना के बाद इन वाहनों को छोड़ा जाएगा।
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-आंनद सांगवान, इंचार्ज, स्पेशल टीम गुरुग्राम।
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