नारनौल। नारनौल। गुरुग्राम मंडल आयुक्त ने उपायुक्त महेंद्रगढ़ के आदेश को बरकरार रखते हुए कुलताजपुर सरपंच विक्रम सिंह की अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही सरपंच को पद से हटाने की कार्रवाई अब प्रभावी रहेगी।
यह मामला विक्रम सिंह के 2022 के सरपंच चुनाव से जुड़ा है। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी नौकरी की जानकारी छिपाई। वे लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नारनौल में पंप ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे।
शिकायत में यह भी कहा गया कि सरपंच बनने के बाद उन्होंने 2023 से 2025 तक विभाग से वेतन भी लिया। उपायुक्त ने उन्हें पद से हटाने का आदेश दिया था। विक्रम सिंह ने इस आदेश को मंडल आयुक्त के समक्ष चुनौती दी थी। अब मंडल आयुक्त द्वारा अपील खारिज होने के बाद उपायुक्त का आदेश लागू होगा। विक्रम सिंह ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। संवाद