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नाइट कर्फ्यू शुरू, नो मास्क- नो सर्विस सख्ती से होगा लागू

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बाजार में बिना मास्क लगाए बेरोकटोक घूमते लोग। संवाद - फोटो : Narnol
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कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए जिलाधीश अजय कुमार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर नया आदेश पारित किया है। अब जिले में नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है। यह नियम 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगा। इसी प्रकार भीड़ एकत्रित होने पर भी पाबंदी लगाई गई है। अब इंडोर कार्यक्रम में अधिकतम 50 फीसदी के साथ 200 नागरिक तथा खुले स्थान पर 300 नागरिक एकत्रित हो सकते हैं। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि विदेश से आने वाले नागरिकों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सिविल एविएशन से आने वाली लिस्ट के अनुसार उन नागरिकों को क्वारंटीन किया जा रहा है।
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नए साल से टीकाकरण करवाने वाले ही सार्वजनिक स्थान व सरकारी कार्यालयों में कर सकेंगे प्रवेश
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2022 से पूरी तरह टीकाकरण करवा चुके नागरिक ही सार्वजनिक स्थान और सरकारी कार्यालयों में प्रवेश पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 31 दिसंबर तक हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सभी नागरिक टीकाकरण सुनिश्चित करें।
नो मास्क नो सर्विस के नियम सख्ती से होंगे लागू
उपायुक्त ने बताया कि जिले में नो मास्क नो सर्विस के नियम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ऐसे नागरिक को बस में नहीं चढ़ने दिया जाएगा जो मास्क नहीं लगाया होगा। इस संबंध में रोडवेज विभाग को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिले में बिना मास्क पहले सार्वजनिक स्थान पर घूमने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। नियमों का पालन न नहीं करने वालों के खिलाफ के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके तहत 2 वर्ष की कैद का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 188 के तहत 6 महीने की जेल और एक हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस एंबुलेंस, मालवाहक सेवाएं आदि को छूट रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा।
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ये हैं नए नियम
नए नियम के अनुसार धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ, कॉरपोरेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है। कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए फिर से खोलने की अनुमति है। राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालयो, संस्थानो, सरकारी विभागों की भर्ती और एजेंसियों द्वारा प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति है। कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय (सरकारी या निजी) को सख्त पालन और प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआईएस) को 100 प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्रों के लिए खोलने की अनुमति है। गोल्फ कोर्स के रेस्तरां, बार (होटल और मॉल सहित), जिम, स्पा और क्लब हाउस, रेस्तरां व बार को खोलने की अनुमति है। सिनेमा हॉल (मॉल और स्टैंड अलोन में) खोलने की अनुमति है, लेकिन सभी कोरोना नियमों का पालन करेंगे।
क्षेत्र की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही रहेंगे उपस्थित:
मैरिज पैलेस, इनडोर और खुले स्थान, हॉल 50 प्रतिशत क्षमता या अधिकतम 200 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजनों की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्ति ही शामिल हों।
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