नारनौल। घरेलू कहासुनी को लेकर पत्थर की लोढ़ी से चोट मारकर हत्या के मामले में दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नारनौल की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया है।
न्यायालय ने दोषी सिसोठ निवासी राजेंद्र को सजा सुनाई है। 20000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
मार्च 2024 में घरेलू कहासुनी को लेकर पत्थर की लोढ़ी से चोट मारने से हुई मृत्यु के संबंध में आरोपी के खिलाफ थाना सदर महेंद्रगढ़ में मामला दर्ज किया गया था। मृतक की पत्नी ने थाना सदर महेंद्रगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका लड़का राजेंद्र शाम को ड्यूटी से घर पर आया था, तब उसकी और पति रामकिशन की घरेलू बात पर कहासुनी हो गई थी।
इस पर लड़के ने पिता को धमकाया तो रामकिशन ने उसके लड़के के बाएं हाथ के अंगूठे को काट लिया। इसके बाद घर में लोढ़ी पत्थर उठाकर सिर पर मार दिया। गुस्से में राजेंद्र ने पत्थर लोढ़ी से पिता के मुंह व सिर पर मारी। इससे वह बेहोश होकर घर के आंगन में गिर गया। अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
थाना सदर महेंद्रगढ़ पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया। मामले में पुलिस ने वारदात में प्रयोग हुई पत्थर की लोढ़ी को बरामद कर लिया था। जांच इकाई के द्वारा साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी मनीष यादव ने अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सामने दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है।