नारनौल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अपीलीय प्राधिकरण नितिन राज की अदालत ने अटेली मंडी नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी दो अलग-अलग अपीलों पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों अपीलें खारिज करते हुए निचली अदालत (इलेक्शन ट्रिब्यूनल) के 9 जुलाई 2026 के फैसले को सही ठहराया है।
मामला अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ा है। उपविजेता रहे भूपेश कुमार ने विजेता संजय कुमार के निर्वाचन को चुनौती दी थी। भूपेश कुमार का दावा था कि संजय कुमार को 2018 में लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहने पर पार्षद पद से हटाया गया था। इस कारण वे हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 के तहत मई 2026 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे।
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बिना पूर्व सूचना बैलट पेपर में प्रत्याशियों का क्रम बदल दिया, जिससे मतदाता भ्रमित हुए।
संजय कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पुराना निष्कासन आदेश 2021 में रद्द हो चुका था। इसके बाद उन्होंने उपचुनाव भी जीता था। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वर्णमाला नियम के तहत हिंदी क्रम में सुधार किया गया था।
अदालत ने सभी तर्कों को देखने के बाद पाया कि बैलट पेपर में उम्मीदवारों के क्रम में सुधार नियम के अनुसार किया गया था। साथ ही 456 मतों के बड़े अंतर को देखते हुए मतदाताओं के भ्रमित होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। इसके बाद अदालत ने संजय कुमार की अपील और भूपेश कुमार की क्रॉस-अपील, दोनों को खारिज कर दिया।