नारनौल। एनसीआर में पुराने वाहनों के संचालन से जुड़े नियमों की पालना के लिए आरटीए विभाग ने जिले में जागरूकता अभियान शुरू किया है। विभाग वाहन मालिकों से निर्धारित नियमों के अनुसार पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र पर स्क्रैप कराने की अपील कर रहा है।
आरटीए मनोज कुमार ने बताया कि एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान लागू हैं। वाहन मालिकों को अपने वाहनों की स्थिति जांचकर समय पर जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
परिवहन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, जिले में 5,927 वाहन 10 से 15 साल पुराने वाहनों की श्रेणी में हैं। इनमें 908 पेट्रोल और 5,019 डीजल वाहन शामिल हैं।
पेट्रोल वाहनों में 7 बीएस-1, 168 बीएस-2, 671 बीएस-3 और 62 बीएस-4 श्रेणी के वाहन हैं। वहीं, डीजल वाहनों में 76 बीएस-1, 126 बीएस-2, 3,701 बीएस-3 और 1,126 बीएस-4 श्रेणी के वाहन शामिल हैं।
मनोज कुमार ने वाहन मालिकों से अपील की कि वे अपने वाहन की उम्र, ईंधन और लागू नियमों की जांच करवाएं। जरूरी जानकारी और प्रक्रिया के लिए नजदीकी आरटीए कार्यालय या अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र से संपर्क करें।