नारनौल। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सत्र 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और विमुक्त जातियों के विद्यार्थियों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति की आवेदन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिन पात्र विद्यार्थियों की पारिवारिक वार्षिक आय ढाई लाख रुपये तक है, वे समय रहते अपना पंजीकरण पूर्ण कर लें।
इस नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, लेकिन इसके लिए बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है।
नगराधीश डॉ. मंगलसेन ने तकनीकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस सत्र में सभी विद्यार्थियों को पोर्टल पर नया पंजीकरण करना होगा। सरकार ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जीरो फीस पर दाखिले की व्यवस्था भी की है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र बिना किसी अग्रिम शुल्क के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
विभिन्न पाठ्यक्रमों के अनुसार यह वार्षिक भत्ता 2,500 से लेकर 13,500 रुपये तक तय किया गया है। जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी।
प्रशासन ने संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदन मिलने के 10 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन पूरा करें। इसके बाद जिला और राज्य स्तर से मंजूरी मिलते ही मात्र चार दिनों के भीतर पैसा सीधे छात्र के खाते में भेज दिया जाएगा।