तीन साल पहले 650 ग्राम अफीम के साथ पकड़े गये एक आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुये तीन साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये जानकारी जिला उपन्यायवादी नीरज राणा ने दी।
उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल 2017 सीआइए टू की टीम को सूचना मिली थी कि मनप्रीत सिंह उर्फ लवली निवासी काछवा फार्म (करनाल) स्विफ्ट कार में अफीम छिपाकर करनाल से पिपली की तरफ आ रहा है। इस पर पुलिस टीम ने उमरी चौक पुल के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच करनी शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद पुलिस ने एक स्विफ्ट कार रुकवाकर उसके ड्राइवर से पूछताछ की। पूछताछ में उसकी पहचान मनप्रीत सिंह के रूप में हुई। टीम ने पुलिस उप-अधीक्षक नूपुर बिश्नोई को मौके पर बुलाकर कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को ड्राइवर की सीट के नीचे से एक पॉलिथीन में 650 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज उसे न्यायालय में पेश किया था। इसकी नियमित सुनवाई करते हुये जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र नाथ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर मनप्रीत सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।