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Kurukshetra News: हत्या का प्रयास करने के दोषी को सात साल कैद

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कुरुक्षेत्र/पिहोवा। अदालत ने दो साल पहले प्रवासी मजदूर की हत्या का प्रयास करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। दोषी विजय कुमार निवासी गुरुनानक कॉलोनी पिहोवा पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना शहर पिहोवा में 13 नवंबर 2022 को दर्ज शिकायत में उचित निवासी चुकती जिला खगड़िया बिहार ने बताया था कि 11 नवंबर की रात को वह अपने बुआ के बेटे कारेलाल के साथ बातचीत कर रहा था। उसी समय विजय मौके पर आकर उनके साथ हाथापाई करने लगा था। विरोध करने पर विजय ने पत्थर उठाकर कारेलाल के सिर व गर्दन पर मारकर हत्या का प्रयास किया था। इसके बाद शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जिला उप जिला न्यायावादी मैनपाल ने बताया कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने मामले की नियमित सुनवाई करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी विजय कुमार को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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