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Kurukshetra News: जमीन के विवाद में हत्या के दूसरे दोषी को भी उम्रकैद

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- जिला अतिरिक्त सत्र अदालत ने सुनाई सजा, दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। जिला अतिरिक्त सत्र अदालत ने जमीन के विवाद के बाद हत्या करने के दूसरे दोषी अंग्रेज सिंह निवासी मदुदा को उम्र कैद के साथ 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इससे पहले जनवरी में इसी मामले में अदालत ने जयभगवान को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
जिला न्यायवादी के अनुसार अक्टूबर 2022 में पुलिस को दी शिकायत में रतनहेडी गांव जिला अंबाला निवासी महिला ने बताया था कि वह और उसका परिवार गांव ब्बयाल जिला अंबाला में ठेके पर जमीन लेकर खेती करती है। 23 अक्टूबर को उसका पति जगदीश चंद व उसके दो भतीजे गुरविंद्र सिंह, अजय कुमार दीपावली के त्योहार पर मदुदा अपने खेत में पीर पर माथा टेकने आये थे। उसी समय बुटा राम व उसके बेटे जयभगवान, अंग्रेज सिंह जमीन के बंटबारे के लिए झगड़ा करने लगे। उन्होंने अपने हिस्से की जमीन पवन कुमार को ठेके पर दी हुई है। जब वह माथा टेककर अपने ट्यूबवैल के पास पहुंचे तो उसी समय जयभगवान व उसके बेटे खेत में आए और आते ही उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी।
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जय भगवान ने चाकू से उसके पति जगदीश चंद पर हमला कर दिया व गुरविंद्र सिंह व अंग्रेज सिंह ने गंडासी से उसके भतीजों को चोट मारी। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर आ गए, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से धमकी देकर फरार हो गए। हमले में घायलों को शाहाबाद के निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर चोट लगने की वजह से जगदीश चंद को पीजीआई रेफर किया गया। इसी बीच उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। शिकायत मिलने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद नियमित सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है। इसी मामले में अदालत ने जय भगवान को जनवरी में उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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