कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार ने ट्रांसफार्मर से सामान चोरी के मामले में आरोपी नरवीर को नियमित जमानत दे दी। नरवीर 3 जुलाई 2024 से हिरासत में था।
जनवरी 2024 में बाबैन थाने में दर्ज हुए मामले के अनुसार 18-19 जनवरी की रात गांव कलाल माजरा के खेतों से 16 केवीए और 20 केवीए के दो ट्रांसफार्मर चोरी हो गए थे। इससे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को कुल 1.49 लाख रुपये का नुकसान हुआ। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने देखा कि जांच पूरी हो चुकी है और चालान दाखिल किया जा चुका है। विचारण में समय लगेगा। जेलों में भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया गया। अन्य लंबित मामलों को जमानत रोकने का आधार नहीं माना। आरोपी को 30 हजार रुपये की जमानत और साथ एक जमानती की शर्त पर रिहा करने का आदेश हुआ। संवाद