कुरुक्षेत्र। थानेसर सिटी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक स्कूटी चोरी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. मोहिनी की अदालत ने आरोपी दलबीर सिंह को दोषी करार देते हुए छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया था जिसके बाद अदालत ने सजा में उदारता बरती और जुर्माना नहीं लगाया।
मुकदमे के अनुसार 30 मई 2025 को अंबाला जिले के रामगढ़ माजरा गांव निवासी आरोपी दलबीर सिंह ने शिकायतकर्ता की होंडा एक्टिवा स्कूटी को चुरा कर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। इस आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 के तहत थानेसर सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने आरोप स्वीकार कर लिया और मुकदमा चलाने से इन्कार कर दिया।