कुरुक्षेत्र। जिला व सत्र न्यायालय ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से किशोरी से दुष्कर्म के दोषी अंबाला निवासी अमन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 12 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। ये जानकारी जिला न्यायवादी ने दी।
उन्होंने बताया कि 24 फरवरी 2022 को थाना लाडवा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पोती की उम्र 17 वर्ष है। उसकी पत्नी बीमार थी और करनाल अस्पताल में दाखिल थी। वह अपनी नाबालिग पोती के साथ अस्पताल में था। इस दौरान 21 फरवरी 2022 को उसकी पोती अस्पताल से कहीं गायब हो गई। उसने आशंका जताई थी कि उसकी पोती को अमन नाम का लड़का बहला-फुसलाकर ले गया है। इसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर किशोरी को खोजा और उसके अदालत में बयान करवाए व बाल कल्याण समिति में काऊंसिलिंग करवाई गई। जांच के बाद आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया। नियमित सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से अतिरिक्त जिला व सत्र अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर अमन को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।