कुरुक्षेत्र। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी प्रदीप कुमार वासी अगनापार, जिला बहराईच उत्तर प्रदेश को उम्र कैद व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला न्यायवादी ने बताया कि 12 अगस्त 2022 को प्रेमचंद वासी थाना गुजरां ने थाना सदर पिहोवा पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका गांव से करीब दो किलोमीटर दूर पोल्ट्री फार्म है। इस पर उसने उत्तरप्रदेश के गांव अगनापारा वासी प्रदीप कुमार को मुर्गी के बच्चों की देखभाल के लिए रखा था। प्रदीप कुमार के साथ उसकी पत्नी शांति भी रहती थी।
11 अगस्त की रात वह अपना काम निपटाकर घर चला गया था। सुबह जब पोल्ट्री फार्म पहुंचा तो प्रदीप कुमार ने उसे बताया कि गत रात्रि उसकी पत्नी ने अत्यधिक शराब पी थी, जिसके कारण उन दोनों में काफी झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान उसने पत्नी को धक्का दे दिया था। इस कारण उसकी पत्नी का मुंह व सिर दीवार पर लगी कीलों से जा टकराया। उसके बाद उसकी पत्नी चारपाई पर सो गई थी। सुबह जब उसने उठकर देखा तो उसकी पत्नी चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी थी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चालान अदालत में दिया गया था। अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी पति प्रदीप कुमार को दोषी ठहराया और उक्त सजा सुनाई है।