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नशीला पदार्थ रखने के दोषी को चार साल कैद

Wed, 23 Jul 2014 12:19 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो, कुरुक्षेत्र
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नशीला पदार्थ अधिनियम के आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। आरोपी जिला जेल में बंद था और उसके कब्जे से नशीला पदार्थ तथा मोबाइल बरामद हुआ था।
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इसकी शिकायत तत्कालीन डीएसपी देवीदयाल ने पुलिस को दी थी। अदालत में विचाराधीन मामले में एएसजे आरएस ढांडा ने यह फैसला सुनाया।

अदालत में विचाराधीन मामले में सुनाए फैसले की जानकारी देते हुए उप न्यायवादी मैन पाल ने बताया कि सुनवाई के बाद जसवंत सिंह दोषी पाया गया है और धारा 18-61-85 एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 साल सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना किया।

जुर्माना न देने पर 6 महीने अलग से सजा, धारा 20-61-85 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी को 4 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना किया तथा जुर्माना न देने पर 6 महीने अलग से सजा काटने का फैसला सुनाया है।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चकिंग के दौरान कैदी जसवंत के कब्जे से एक मोबाइल, 58 ग्राम अफीम व 110 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था।

उन्होंने बताया कि डीएसपी देवी दयाल ने 23 मार्च 2013 को शिकायत दर्ज कराई थी कि जेल से चेकिंग के दौरान  किशनपुर निवासी जसवंत सिंह के कब्जे से एक मोबाइल, 58 ग्राम अफीम व 110 ग्राम चरस बरामद हुई थी। मामले में जांच के दौरान पुलिस चौकी सेक्टर-7 से सहायक उप निरीक्षक प्रेम सिंह की टीम ने आरोपी जसवंत सिंह को उपरोक्त मामले में गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया।
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