हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दो साल पहले 10वीं कक्षा के नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म के दो दोषी भाइयों को अदालत ने 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी कपिल व अजय उर्फ गुल्लू निवासी रावा पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों ने सूरजमुखी के खेत में नाबालिग के साथ कुकर्म किया था।
जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आठ अप्रैल 2021 शाहाबाद क्षेत्र के गांव के व्यक्ति ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया था कि उसका 16 साल का बेटा एक स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है। आठ अप्रैल 2021 को कपिल और अजय उसके बेटे को बहला फुसलाकर सूरजमुखी के खेत में ले गए थे।
यहां उन्होंने उसके बेटे के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया। यह बात उसके बेटे ने घर आकर बताई थी। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच करते हुए 10 अप्रैल को दोनों को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था।
इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर कपिल व अजय को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को 20 साल कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।