हथियार के बल पर पेट्रोल पंप से नकदी व सामान लूटने के तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 17-17 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों में फिरोज उर्फपव्वा वासी सरुरपुर खुर्द जिला मेरठ, सादर खान उर्फआर्यन वासी तितरम जिला सहारनपुर व महताब वासी बल्वा शामली शामिल हैं।
जिला उप न्यायवादी शशि भोरिया ने बताया कि थाना शाहाबाद में दी शिकायत में संजीव कुमार वासी तंगौर ने बताया था कि 10 जुलाई 2014 की रात को जीटी रोड शाहाबाद स्थित उसके पेट्रोल पंप से हथियारों से लैस बदमाश सात हजार 284 रुपये, एलसीडी, एसी व सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्डर को लूट कर ले गए। बदमाश उसे व उसके साथियों को टेप के साथ बांधकर कमरे में बंद कर चले गए।
बदमाशों ने बालाजी फिलिंग स्टेशन से भी हथियार के बल पर सेल्समैन से 30 हजार रुपये, एलसीडी व सीसीटीवी कैमरों का रिकार्डर लूटा है। मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा एक को सौंपी गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। मामले का चालान तैयार कर न्यायालय दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 323/34 आईपीसी के तहत छह-छह माह कैद की सजा सुनाई (जो काट चुके हैं), धारा 342/34 आईपीसी के तहत एक-एक साल कैद की सजा सुनाई (जो काट चुके हैं), धारा 395/397आईपीसी के तहत 10/10 साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।