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272 किलो चूरापोस्त के मामले में पकड़े गए 6 दोषियों को सुनाई सजा

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वर्ष 2016 में 272 किलो चूरापोस्त के साथ काबू किए गए छह आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने आरोपी सुखविंद्र सिंह, मान सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद, 4-4 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह, लोगर लाल और केसर को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष की कैद, 2-2 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा संजीव को 10 वर्ष की कैद, 3 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों के छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने बताया कि 28 सितंबर 2016 में अपराध शाखा-2 की टीम ने पिहोवा क्षेत्र से गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर गांव तंगौली निवासी भूपिंद्र सिंह के ट्रक को काबू किया था। ट्रक की तलाशी लेने पर पुलिस ने 11 कट्टे चूरापोस्त के बरामद किए थे, जिनमें 10 कट्टों में 25-25 किलो चूरापोस्त पाया गया, जबकि 11वें कट्टे में 22 किलो बरामद हुआ। पुलिस ने इन कट्टों से 272 किलो चूरापोस्त बरामद किया। पुलिस ने आरोपी ट्रक मालिक भूपिंद्र सिंह व परिचालक केसर सिंह, लोगर लाल, संजीव, सुखविंद्र सिंह और मान सिंह को गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत में नियमित सुनवाई के दौरान आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।
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