महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत कुरुक्षेत्र में भी 26 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस बार सरकार की ओर से अब नाइट कर्फ्यू में कुछ छूट दी गई है, जिसके तहत अब रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। होटल व मॉल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट और बार अधिकतम 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ अब सुबह 10 से रात्रि 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। यही नहीं, जिम भी अब सुबह 6 से रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगे।
डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत यूनिवर्सिटी, कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अभी नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी। धार्मिक स्थल पहले की तरह एक समय में 50 लोगों की अनुमति के अनुसार खुल सकेंगे। विवाह और क्रिमीनेशन जैसे कार्यक्रमों में अब अधिकतम 100 और ओपन स्पेस में 200 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति होगी। मॉल को पहले की तरह सुबह 10 से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और स्टेडियमों में खिलाड़ियों को अभ्यास करने और बिना शारीरिक संपर्क वाला खेल गतिविधियां करने की अनुमति होगी, लेकिन दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। स्वीमिंग पूल को सिर्फ एथलीट व स्वीमर्स की प्रतियोगिता व प्रैक्टिस के लिए ही खोला जा सकेगा। इस लॉकडाउन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि में जो भी छूट प्रदान की गई है, इसके बावजूद आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।