कुरुक्षेत्र। जिले में फसल अवशेषों में आग लगाने से रोकने और जनहित को जहन में रखते हुए बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लगा दी गई है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर बीएनएसएस 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने प्रशासन को सूचित किया कि फसलों की कटाई का कार्य शुरू होने वाला है। फसलों की कटाई के बाद कुछ किसान खेतों में बचे हुए फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं जिस कारण वायु प्रदूषण होता है और बीमारियां फैलती हैं। कई बार सड़क दुर्घटना भी हो जाती है। पशुओं के चारे की भी कमी हो जाती है।