कुरुक्षेत्र। पंचायत की शामलात भूमि पर कानूनी मालिकाना हक पाने के लिए सरकार ने नागरिकों के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया है। ये शामलात भूमि पर बसे परिवारों को उनके आवास का वैध स्वामित्व प्रदान करने वाली प्रदेश सरकार की नई पहल है।
इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोर्टल पर ही पांच चरणों की जांच व स्वीकृति के बाद ऑनलाइन मालिकियत प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। समाधान पोर्टल के माध्यम से मलकीयत प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और त्वरित रहेगी।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि वर्ष 2004 से पहले पंचायत भूमि पर बने मकान के लिए ही नियमानुसार आवेदन किया जा सकता है। इस आवेदन पर 500 वर्ग गज तक के मकान का ही नियमितीकरण किया जाएगा। सरकार द्वारा इस विषय को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि मालिकाना हक पाने के लिए आवेदन से लेकर प्रमाण पत्र पाने तक पांच चरण की प्रक्रिया रहेगी। पहले चरण में समाधान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संवाद