कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने एक संपत्ति विवाद मामले में सुनवाई की। अदालत ने महिला आरोपी प्रीति को जांच में पूरा सहयोग करने का एक और अवसर दिया है। उसकी अंतरिम सुरक्षा अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि सहयोग न करने पर अभियोजन पक्ष अंतरिम राहत रद्द करा सकेगा।
सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपेक्षित सहयोग नहीं किया तथा उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान और पता नहीं बताया, जिसने कथित रूप से प्रदीप पंवार बनकर विवादित संपत्ति की रजिस्ट्री कराई थी। पुलिस के अनुसार 7.50 लाख रुपये की बरामदगी और कथित फर्जी व्यक्ति की पहचान के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जांच में शामिल होकर पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया, साथ ही जांच अधिकारी को आरोपी के अलग रहने के दावे का सत्यापन कर एक जुलाई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए।