कुरुक्षेत्र। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में मृतक धर्मेंद्र सिंह के परिजनों को 35,85,800 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि बीमा कंपनी को निर्देश दिए कि वह निर्धारित राशि नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे।
मामले के अनुसार 11 जनवरी 2025 को अंबाला के शाहा क्षेत्र में धर्मेंद्र सिंह अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने इस संबंध में दावा याचिका दायर कर 60 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान अधिकरण ने प्रत्यक्षदर्शी गवाह, पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर फैसला सुनाया।