कुरुक्षेत्र। हिमाचल वासी दो चरस तस्करों सहित तीन लोगों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने सजा सुनाई है। यह जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने दी।
पिहोवा निवासी एक अन्य तस्कर के अलावा सूमो कोठी मंडी (हिमाचल) वासी दो तस्करों को अपराध शाखा की टीम ने पिहोवा से गिरफ्तार किया था। अदालत में विचाराधीन करीब सवा साल पुराने मामले में न्यायाधीश राजीव गोयल ने तीनों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा के आदेश सुनाए।
अपराध शाखा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 मार्च 2013 को टी प्वाइंट ढांड-कैथल रोड पिहोवा से 4 किलो 700 ग्राम चरस के साथ पिहोवा सैनी मुहल्ला वासी हरीश पुत्र बलदेव, सूमो कोठी मंडी हिमाचल प्रदेश वासी नानक चंद पुत्र मिर्जा सिंह तथा श्याम लाल पुत्र भीमा राम को नशीली वस्तु अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।
मामला एएसजे राजीव गोयल की अदालत में विचाराधीन था। उप न्यायवादी दिनेश सभरवाल ने बताया कि धारा 20-61-85 एनडीपीएस एक्ट के तहत तीनों दोषियों हरीश कुमार, नानक चंद व श्याम लाल को 10-10 वर्ष कैद की सजा व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 6-6 महीने सजा और काटनी होगी।