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आज से गौ हत्या करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा : मनोहर लाल

Fri, 20 Nov 2015 12:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,करनाल
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प्रदेश में गौ संरक्षण गौ संवर्धन अधिनियम बृहस्पतिवार से लागू हो गया है। प्रदेश में गौ हत्या करने और इसमें शामिल होने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ये बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने श्री कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम नोटिफिकेशन के विमोचन के बाद कही।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गौ संरक्षण कानून बन गया है। अब गाय हत्या करने वाले को तीन वर्ष से 10 वर्ष तक की कैद व 30 हजार रुपये से एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकेगा। जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। अब गऊ माता को मारने वाले व्यक्ति कानून के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। गायों को गोकशी के लिए ले जाने वाले पर कानून के अनुसार कम से कम तीन वर्ष की कैद तथा 30 हजार रुपये जुर्माना व अधिकतम सात वर्ष की कैद तथा 70 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

गऊ का मास बेचने वाले व्यक्ति पर भी विधेयक में तीन वर्ष की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना तथा अधिकतम 5 साल की कैद व 30 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता जयंती कुरुक्षेत्र में 17 से 21 दिसंबर तक आयोजित होगी। इस जयंती में करीब 11 हजार बच्चे गीता उत्सव पर आरती करेंगे।
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गाय को मां से कम नहीं आंका जा सकता
कार्यक्रम में भानपुरा पीठाधीश्वर जगद गुरू शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि मां अपने बेटे को डेढ़ साल दूध पिलाती है और गाय हमें जीवनभर दूध पिलाती है। इसलिए गाय के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। आयोजकों की तरफ से मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। 
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