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Karnal News: सड़कों पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता पर सरकार देगी लाभ

Tue, 18 Nov 2025 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
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माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। सड़क पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए दयालु-2 योजना पोर्टल का सरलीकरण किया गया है।
यह जानकारी उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में दयालु-2 योजना पोर्टल का शुभारंभ किया है। पोर्टल सरकार की पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस डिजिटल पहल से पात्र परिवारों को योजना का लाभ और अधिक तेजी व सटीकता के साथ मिलेगा। योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। दयालु योजना के तहत किसी नागरिक की सड़काें पर घूम रहे पशुओं से दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने पर उन परिवारों को एक से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा चोट के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
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डीसी ने बताया कि सहायता राशि के लिए जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिला सांख्यिकी अधिकारी दावों के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक एचटीटीपीएस://डीएपीएसवाईडॉटएफआईएनएचआरवाईडॉटजीओवीडॉटइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित जन सहायक मोबाइल एप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
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