संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। हथियार के बल पर आढ़ती से 10 लाख रुपये छीनने के मामले में एक दोषी को अतिरिक्त सेशन जज अनिल कुमार ने सजा सुनाई है। दोषी कमालपुर निवासी प्रमोद को आईपीसी की धारा 379बी के तहत पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1ए) के तहत सात साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। धारा 341 के तहत एक महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना लगाया है। यानी दोषी को सात साल की सजा काटनी होगी।
जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि इस मामले में सहायक न्यायवादी ऋषि शर्मा ने कड़ी पैरवी की है। सहायक न्यायवादी ऋषि शर्मा ने बताया कि सोनीपत के मुडलाना गांव निवासी बलजीत ने नई अनाज मंडी करनाल में 131बी दुकान को किराये पर लिया था। वह आढ़त का काम करता था। छह सितंबर 2023 को वह बैंक से छह लाख रुपये निकालकर लाया था। उसके बैग में पहले से चार लाख रुपये थे। ऐसे में उसके पास 10 लाख रुपये थे। बाइक पर सवार होकर जब वह सेक्टर-4 के मोड़ पर पहुंचा तो एक बाइक पर दो युवक आए। एक ने हेलमेट पहना था। दूसरे ने सिर पर परना बांधा था।
उन्होंने आते ही उसके सामने बाइक अड़ाकर उसकी बाइक को रुकवा लिया। बाइक से उतरकर एक युवक ने कट्टा तान दिया और उससे बैग छीनकर भाग गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सिटी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले पर आरोपी की पहचान इंद्री के कमालपुर रोडान निवासी प्रमोद व दूसरे आरोपी की पहचान अलीगढ़ निवासी दीपक के रूप में हुई। आरोपी प्रमोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर तीन लाख रुपये बरामद भी किए। आरोपी से बैग और चेक बुक भी बरामद किया गया।ग