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Karnal News: नशीले कैप्सूल के साथ पकड़े आरोपी को सात साल का कारावास

Sat, 17 Jan 2026 01:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितू (एनडीपीएस एक्ट मामले की स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालत) ने 400 नशीले कैप्सूलों के साथ पकड़े गए इंद्री के वार्ड-3 निवासी दोषी विशाल को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अगर दोषी ने जुर्माना जमा नहीं करवाया तो छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने कहा कि इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी ऋषि शर्मा ने की। ऋषि शर्मा ने कहा कि 4 मार्च, 2020 को उप निरीक्षक शेर सिंह की टीम गश्त के दौरान मटक माजरी इंद्री मोड़ मुरादगढ़ पर आरोपी विशाल को लिफाफे में दवाई के दो डिब्बों के साथ पकड़ा था। इनमें से 200-200 ट्रामाडोल नशीले कैप्सूल मिले। इसकी सूचना जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी सुनील दहिया को दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर 400 नशीले कैप्सूल को चैक किया व इलेक्ट्रॉनिक कांटा से वजन किया तो कुल 240 ग्राम पाया गया। उन्होंने कैप्सूल नशीले होने की लिखित रिपोर्ट पुलिस जांच अधिकारी शेर सिंह को पेश की। आरोपी विशाल के खिलाफ इंद्री थाना में एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं मामले में नशीले कैप्सूल के दो नमूने ज्यूडिशियल माल खाना और दो इंद्री थाना मालखाना में जमा करवाए गए। नमूनों की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी विशाल को सात साल की सजा सुनाई और एक लाख का अर्थदंड लगाया।
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