अंबाला सिटी। अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को कुल 26 नामांकन पत्र आए थे। मंगलवार को नामांकन पत्रों की छंटनी की गई। इसमें 15 नामांकन पत्र को स्वीकार किया तो एक को रद्द किया।
डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने बताया कि मंगलवार को लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की छंटनी की। इस दौरान 26 नामांकन पत्र सही मिले और उनमें से 15 को स्वीकार किया। वहीं, मुख्य उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किए जाने के बाद कवरिंग उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया गया।
इसके साथ-साथ भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 2025 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवार बिजेंद्र कुमार का नामांकन रद्द किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवार अपने-अपने इलेक्शन एजेंट के लिए जल्द से जल्द फॉर्म-8 भरकर जमा करवा दें। इसके लिए उम्मीदवार स्वयं का हस्ताक्षर, इलेक्शन एजेंट का हस्ताक्षर और एजेंट की फोटो जमा करवाएं ताकि जल्द से जल्द उनके कार्ड जारी किए जा सकें।
इनके नामांकन हुए स्वीकार
जजपा से किरण पुनिया
इनेलो से गुरप्रीत सिंह
बहुजन समाज पार्टी से पवन कुमार
भाजपा से बंतो देवी कटारिया
इंडियन नेशनल कांग्रेस से वरुण चौधरी
आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) से कमल कुमार
पीपल्स पार्टी आफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) से गुलाब सिंह नरवाल
भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से नितेश चोपड़ा
भारतीय जवान किसान पार्टी से बलजीत सिंह
भारतीय युवा जन एकता पार्टी से मामचंद
एकम सनातन भारत दल से मेहर सिंह चालिया
हरियाणा जनसेना पार्टी से राकेश कुमार
बहुजन मुक्ति पार्टी से सूरज कुमार
निर्दलीय उम्मीदवार कुलबीर सिंह
निर्दलीय उम्मीदवार मोहर सिंह
तीन तयशुदा तारीखों पर होगी चुनाव खर्च की जांच
डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने कहा कि सभी उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का पालन करें। चुनाव खर्च अपने घोषित बैंक खाता से ही करें। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तीन तयशुदा तारीखों पर उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार जनसभा करने, रैली करने और गाड़ियों की अनुमति अवश्य लें। प्रचार के लिए पोस्टर, बैनर आदि लगाने के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। इन तय स्थानों पर ही प्रचार सामग्री लगाई जाए।
पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर के दायरे में न करें प्रचार
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने कहा कि सभी उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह की कोई प्रचार-प्रसार सामग्री न लगाएं। इसके अतिरिक्त स्कूल की छुट्टी के समय, स्कूल के आसपास और अस्पताल के आसपास जनसभा का कार्यक्रम न रखें। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को कहा कि किसी तरह की परेशानी के लिए वह तत्काल उपायुक्त कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।